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MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों की मदद के लिए MP Prasuti Sahayata Yojana नामक एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन महिलाओं को 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगी।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है
MP Prasuti Sahayata Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत, गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा हिस्सा, यानी 50% धनराशि, का हितलाभ दिया जाएगा। साथ ही, प्रसव के बाद महिलाओं को चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, मातृत्व योजना के लाभ लेने वाली महिला कार्यकर्ता के पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का लाभ
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana से गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- यह योजना मध्य प्रदेश राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाएं भी प्राप्त कर सकती हैं।
- पहले गर्भावस्था के समय महिलाओं को मातृत्व वंदन योजना के तहत 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, और शेष राशि “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना” के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा 16000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए, और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने की यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को परेशानियों से बचाकर उन्हें उचित आहार और स्वास्थ्य सेवाओं की सही प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने बच्चे की देखभाल को सही से संभाल सकें।
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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
MP Prasuti Sahayata Yojana में लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- इच्छुक गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले अपने निकटतम लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा। आवेदन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- वहां जाने के बाद, उन्हें योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीख आदि की जानकारी भरनी होगी।
- फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
- भरे गए आवेदन फॉर्म को वापस उसी स्थान पर जमा करवाना होगा जहां से आपने उसे प्राप्त किया था।
- आवेदिका को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन फॉर्म को प्रसव की तारीख से 6 महीने पहले भरना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सकता है, तो डिलीवरी के पहले या तुरंत डिलीवरी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है।
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